IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final: दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का ऐतिहासिक मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनल मैच के सारे टिकट भी बिक चुके हैं. इस दौरान दुबई पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करके कई चीजों पर बैन लगा दिया है. साथ ही नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जुर्माने की बात कही है. दुबई पुलिस ने बैन चीजों की सूची भी जारी कर दी है.
दुबई पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला देखने आ रहे फैंस के लिए दुबई पुलिस ने कई एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान पुलिस ने मैच देखने आने वाले फैंस को मुकाबला शुरू होने के निर्धारित समय (भारतीय समयानुसार रात 8 बजे) से कम से कम तीन घंटे पहले स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी है.
एक टिकट पर केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति है और दोबारा एंट्री की कोई जगह नहीं है, इसलिए अगर कोई फैंस मैच के दौरान स्टेडियम से बाहर निकलता है तो उसे दोबारा स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी. फैंस को सभी निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है. बैन चीजों की एक सूची आधिकारिक वेबसाइट पर भी पोस्ट की गई है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के फैंस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर झंडे, बैनर या पटाखे नहीं ले जा सकते.
#News | Dubai ESC Affirm Stadium Security Readiness Ahead of Asia Cup Title Decider
Details:https://t.co/NAUQpcOmvK#EventsSecurityCommittee#AsiaCupCricket2025 #YourCommitmentisHappiness pic.twitter.com/RBUZAQ2EXt
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 27, 2025
इतना लगेगा जुर्माना
इस दौरान दुबई पुलिस का कहना है कि जो कोई भी इन बैन चीजों को अंदर ले जाते हुए पकड़ा गया उस पर 1.2 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा जो फैंस माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर 2.41 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. एशिया कप फाइनल के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती की जा रही है.
इन पर लगा बैन
- पटाखे, फ्लेयर, लेजर पॉइंटर्स और कोई भी खतरनाक सामान.
- नुकीले सामान, हथियार, जहरीले पदार्थ और रिमोट से नियंत्रित डिवाइस.
- बड़े छाते, कैमरा ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक और अनाधिकारिक पेशेवर फोटोग्राफी.
- आयोजक द्वारा एप्रूव नहीं किए गए बैनर, झंडे.
- पालतू जानवर, साइकिल, स्केटबोर्ड, स्कूटर और कांच के सामान.